बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ए...
बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसीबी से केस डायरी के साथ ही अमन सिंह के आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे अमन सिंह ने अपनी याचिका के साथ एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें राजनीतिक षडय़ंत्र के तहत फंसाया गया है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला ही नहीं बनता, लेकिन एसीबी ने राजनीतिक दबाव में यह कार्रवाई की है। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने एसीबी से जवाब मांगा था। सोमवार को प्रकरण की सुनवाई हुई, तब एसीबी ने जवाब प्रस्तुत किया लेकिन इसमें एसीबी ने आपराधिक प्रकरण बनने व न बनने को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। लिहाजा कोर्ट ने एसीबी को इस प्रकरण से संबंधित केस डायरी के साथ ही अमन सिंह की संपत्ति व आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव सिंह के खिलाफ एसीबी व ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के बैंक अकाउंट सहित अन्य खातों को सील कर दिया गया। पति-पत्नी ने अपने खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की है। पूर्व में कोर्ट ने उनकी याचिका पर एसीबी व ईओडब्ल्यू की जांच पर रोक लगा दी थी।
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