Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

Breaking News:

latest

विद्युत विभाग ने किया संविदा कर्मियों से हड़ताल छोडऩे की अपील, नियमित भर्ती की चयन प्रक्रिया में लें भाग

  00 चयन प्रक्रिया के जरिये चरणबद्ध तरीके से ही हो सकेंगे नियमित, संविदाकर्मियों को मिलेगा अनुभव का लाभ 00 घातक दुर्घटना की स्थिति में 8 लाख...

यह भी पढ़ें :-

 


00 चयन प्रक्रिया के जरिये चरणबद्ध तरीके से ही हो सकेंगे नियमित, संविदाकर्मियों को मिलेगा अनुभव का लाभ

00 घातक दुर्घटना की स्थिति में 8 लाख के स्थान पर दिया जा रहा 15 लाख का बीमा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के 10 अगस्त, 2021 से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, प्रबंधन को आंदोलन की सूचना नहीं दी गयी थी। प्रबंधन ने परिचारक (लाइन)  के 1500 पदों पर जारी भर्ती विज्ञापन जारी कर दिये गए हैं,  इस चयन प्रक्रिया में भाग लेकर संविदाकर्मी नियमित हो सकेंगे। इसमें उन्हें अनुभव का लाभ दिया जाएगा। प्रबंधन को 10 अगस्त, 2021 को हडताल की जानकारी प्राप्त होने पर संघ को 11 अगस्त को वार्ता की गई तथा पुन: लगातार वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया एवं 3 सूत्रीय मांगों को लेकर तीन बिंदुओं की जानकारी से अवगत कराया गया।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक (मानव संसाधन)  श्री डीआर साहू ने बताया कि संघ की पहली मांग कि विद्युत कंपनी में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। इस पर प्रबंधन द्वारा बताया गया कि संविदा नियुक्ति आदेश में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि संविदा कर्मी का नियमितीकरण किया जायेगा। वस्तुत: यह उल्लेख है कि लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर उम्मीदवार की नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी प्रकृति की है जिस पर नियोक्ता कंपनी को नियमितीकरण की बाध्यता नहीं है। अत: स्पष्ट है कि संघ की नियमितीकरण की मांग युक्तिसंगत नहीं है।


उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 2510 संविदा कर्मी कार्यरत है जबकि कुल रिक्त नियमित पद 2047 है। अत: सभी संविदा कर्मियों को नियमित पदों के विरूद्ध नियोजित करना वर्तमान में संभव नहीं है। रिक्त नियमित पदों में से 1500 पदों पर नियमित भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है। उक्त भर्ती में संविदा कर्मियों को अनुभव का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे उन्हें नियमित होने का अवसर मिलेगा। आगामी वर्ष में सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के फलस्वरूप पद रिक्त होने की स्थिति में अनुमानित 1500 पदों पर पुन: भर्ती की जा सकेगी जिसके अन्तर्गत नियमित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में शेष रह गए संविदा कर्मियों को पुन: मौका मिल सकेगा।  संघ को यह भी आश्वस्त किया गया कि जो संविदा कर्मी इस वर्ष की प्रक्रिया में नियमित नियोजन नहीं पा सकेंगे उनकी संविदा अवधि समाप्त नहीं की जाएगी। परन्तु यह अपेक्षा है कि सभी संविदा कर्मी अपने कार्य पर तत्काल लौटकर इस चयन प्रक्रिया में भाग  लें। 

श्री साहू ने बताया कि संघ की दूसरी मांग घातक विद्युत दुर्घटना में मृत संविदा कर्मियों को उचित मुआवजा एवं अनुकम्पा नियुक्ति दी जाए, पर संघ को यह अवगत कराया गया कि कंपनी द्वारा बीमा सुविधा के अन्तर्गत घातक दुर्घटना की स्थिति में प्रत्येक प्रकरण में नियमानुुसार 8 लाख रूपये का जोखिम राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे 1 मई, 2021 से पुन: निर्धारित करते हुए 15 लाख रूपये किया गया   है। अत: संघ का यह कथन कि ऐसे प्रकरणों में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, गलत  है। पूर्व वर्षों में संविदा नियुक्त कर्मियों को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं थी एवं वर्तमान में भी नियुक्ति आदेश के सेवा शर्तों में अंकित है कि संविदा नियुक्त कर्मी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अत: अनुकम्पा नियुक्ति की मांग युक्तिसंगत नहीं है।



संघ की तीसरी मांग विद्युत संविदा कर्मी जो विद्युत दुर्घटनाओं में स्थायी एवं अस्थायी अपंगता का शिकार हो चुके हैं उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाये के संबंध में संघ को अवगत कराया गया कि अघातक दुर्घटना के प्रकरणों में कंपनी द्वारा नियमानुसार समस्त चिकित्सा राशि प्रतिपूर्ति की जानी है एवं नियमानुसार सभी प्रकरणों की चिकित्सा की प्रतिपूर्ति लगातार की जाती रही है। स्थायी/अस्थायी अपंगता के प्रकरणों में किसी भी संविदा कर्मी का नियोजन समाप्त करने का कोई नियम नहीं है एवं स्थायी अपंगता की स्थिति में नियमित एवं संविदा कर्मी दोनों ही परिस्थिति में कंपनी द्वारा उपयुक्त कार्य निर्धारित करते हुए व्यक्ति को लगातार नियोजित रखा जाता है एवं लगातार दिया जा रहा है। अत: संघ का यह कथन कि किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाता है, गलत है।  स्थायी अपंगता की प्रकरण में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से नियमानुसार अपंगता के स्तर का आंकलन कर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का नियम है। 

उपरोक्त परिस्थिति से अवगत कराते हुए संघ से अनुरोध किया गया कि सभी संविदा कर्मी कपंनी द्वारा विज्ञापित किए गए नियमित भर्ती की प्रक्रिया में सम्मिलित हों ताकि चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण हो सके। यह भी अनुरोध किया गया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल को तत्काल समाप्त कर अपने कत्र्तव्य पर उपस्थित हों ताकि राज्य में विद्युत उपभोक्ता सेवा तत्परता से बनायी रखी जा सके।


No comments