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शहर से बाहर जाने वाले को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र व आरटीपीसीआर जरूरी

  रायपुर। देश में कोरोना को देखते हुए एयरपोर्ट अथारिटी ने एक बार अपने कोविड के नियमों को फिर से सख्त करते हुए अब शहर से हवाई यात्रा करने वाल...

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रायपुर। देश में कोरोना को देखते हुए एयरपोर्ट अथारिटी ने एक बार अपने कोविड के नियमों को फिर से सख्त करते हुए अब शहर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने वैक्सीनेशन की दोनो रिपोर्ट के साथ ही आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट भी साथ में रखना अनिवार्य होगा।

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को मद्दे नजर रखते हुए शासन पूरी तरह से चौकस है और ऐसी कोई चूक नहीं करना चाहता जिससे फिर से उन्हें दूसरी लहर जैसे हालातों का सामना करना पड़े। बदलते नियमों के साथ रायपुर एयरपोर्ट में आज से एक नया नियम शामिल कर दिया गया है। इस बदले हुए नियम के तहत अब यदि हवाई मार्ग से सफर करना है, तो एयरपोर्ट पर एंट्री केवल तभी मिलेगी, जब आप दोनों डोज लगा चुके हैं तथा1 आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए। दरअसल, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हवाई यात्रा के लिए नियम सख्त किए गए हैं। वैक्सीन की डोज़ लगने के बाद भी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट आज से अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों को टीकाकरण की दोनों डोज लग गई हैं, उन्हें भी आरटीपीसआर रिपोर्ट निगेटिव जरूरी है। नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर एयरपोर्ट पर ही होगी आरटीपीसीआर टेस्ट होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।


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