रायपुर। लगभग तीन साल बाद राज्य में विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई विद्युत दर जारी की हैं। य...
रायपुर। लगभग तीन साल बाद राज्य में विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई विद्युत दर जारी की हैं। ये नई विद्युत दर 1 अगस्त से प्रभावशील हो गई हैं। औसत विद्युत प्रदाय दर वर्ष 2020-21की दर 5.93 से बढ़कर 6.41 प्रति यूनिट हो गई है। घरेलू उपभोक्ताओं से फिक्स चार्जेज खपत के आधार पर लिया जाता थाअब इसे परिवर्तित कर कनेक्टेड लोड और टेलिस्कोपिक आधार पर लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे गौठनों को घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत प्रदाय श्रेणी में रखा गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमेन हेमंत वर्मा ने बताया कि एकमुश्त बिल संबंधित कार्यपालन अभियंता के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जाएगा। कृषि और कृषि संबंधित उपभोक्ताओं के लिए राहत दी गई है। वर्तमान में प्रभावशील 10 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। कृषि पंपों के विद्युत भार में एकपक्षीय वृद्धि से राहत दी गई है। ऐसे सभी प्रकरणों में किसानों को सुनवाई का समुचित अवसर देने की बाद ही विद्युत भार में वृद्धि की जा सकेगी। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए लोड फेक्टर की गढऩा के लिए पावर ऑफ ऑवर्स को प्रतिमाह 30 घंटे के स्थान पर 36 घंटा निर्धारित किया गया है। बता दें कि उपभोक्ता अनुसार 2021-22 के लिए आयोग की ओर से आकलित औसत विद्युत प्रदाय दर 6.41 पैसे निर्धारित होती है, जो विगत वर्ष 5.93 रुपए प्रति यूनिट थी। विगत वर्ष की तुलना में ये 48 पैसे प्रति यूनिट अधिक है।
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