रायपुर। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील कुमार चौधरी को नगर पंचायत बिलाईगढ़ में पदस्थापना के दौरान बिना स्थल परिवर्तन के कार्य कराने तथा कूट...
रायपुर। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील कुमार चौधरी को नगर पंचायत बिलाईगढ़ में पदस्थापना के दौरान बिना स्थल परिवर्तन के कार्य कराने तथा कूटरचना कर नियम के विरुद्घ परिवर्तित स्थल का भुगतान करने हेतु देयक पारित कर तथ्य छिपाने का गंभीर कृत्य किए जाने के कारण राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। श्री चौधरी के निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर होगा। उक्त आदेश उपसचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एचआर दुबे के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।
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