00 उचित मूल्य दुकान चलाने हेतु पंजीकृत संस्थाओं से 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित रायपुर। राज्य सरकार ने अन्त्योदय, प्राथमिकता औऱ सामान्य राश...
00 उचित मूल्य दुकान चलाने हेतु पंजीकृत संस्थाओं से 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित
रायपुर। राज्य सरकार ने अन्त्योदय, प्राथमिकता औऱ सामान्य राशनकार्ड धारकों को राशन प्राप्त करने में सुविधा की दृष्टि से रायपुर नगरनिगम क्षेत्र के 70 वार्डो में 140 नई राशन दुकान खोली जाएंगी। इस आशय का आदेश कलेक्टर रायपुर श्री सौरभ कुमार ने जारी कर दिए हैं।नगरीय निकाय, पंजीकृत सहकारी संस्था,महिला स्वसहायता समूह,सहित शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान चलाने हेतु अधिकृत पंजीकृत संस्थाओ से 31 अगस्त तक ऑनलाइन अथवा रजिस्टर्ड डाक या स्पीडपोस्ट से आवेदन आमंत्रित किया गया है।
आवेदन करने वाली पंजीकृत संस्थाओ को विहित आवेदन पत्र में समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन अथवा रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीडपोस्ट से निर्धारित दिवस तक कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा कलेक्टोरेट कक्ष क्रमांक 18 रायपुर के पते पर प्रेषित किया जा सकता है।
कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के द्वारा न्यूनतम 500 राशनकार्ड के आधार पर युक्तियुक्तकरण के आदेश के परिपालन में रायपुर नगरनिगम क्षेत्र की 130 शासकीय उचित मूल्य में प्रचलित राशनकार्ड संख्या के आधार पर 140 नई शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु आवेदन मंगाए जाने संबंधी निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए थे।
खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मौजूदा राशन दुकानों में प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता औऱ सामान्य राशनकार्डों के संख्या की समीक्षा करने के बाद वार्डवार नई शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रस्ताव बनाया गया है। वर्तमान में रायपुर नगर निगम के 70 वार्डो में 1लाख31 हजार566 प्राथमिकता,19 हजार252 अन्त्योदय,672निराश्रित और 83हजार43 सामान्य कार्ड कुल दो लाख चौतीस हज़ार पांच सौ 28 कार्ड है।
खाद्य नियंत्रक तरुण राठौर ने जानकारी दी कि शासन द्वारा एक पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित अधिकतम 3 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के निर्णय को ध्यान में रखा गया है।उनकी संख्या यथावत रहेगी लेकिन कार्ड विभाजन नियमानुसार किया जाएगा। खाद्य नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि आवेदक संस्था उन्ही वार्ड के शासकीय उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करे जिस वार्ड का कार्यक्षेत्र का उल्लेख उनके संस्था के पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लिखित हो।
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