Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

Breaking News:

latest

विभागीय परीक्षा के लिए गृह विभाग द्वारा कार्यक्रम जारी

  00 23 से 28 अगस्त तक दो पालियों में होगी परीक्षा रायपुर।  गृह विभाग द्वारा उन अधिकारियों के लिए, जिनके लिए विभागों द्वारों विभागीय परीक्षा...

यह भी पढ़ें :-

 


00 23 से 28 अगस्त तक दो पालियों में होगी परीक्षा
रायपुर। 
गृह विभाग द्वारा उन अधिकारियों के लिए, जिनके लिए विभागों द्वारों विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई है, के लिए आगामी 23 से 28 अगस्त तक दो पालियों में परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। विभागीय परीक्षा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किए जाने वाले स्थानों पर प्रथम पाली सबेरे 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। विभागीय परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी संबंधित विभाग, विभागाध्यक्ष एवं कलेक्टर अपने परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को उपलब्ध कराएंगे।
कार्यक्रम के अनुसार सोमवार 23 अगस्त को प्रथम पाली में पहला प्रशन पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये, पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित),  विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क-आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित), विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल नियमों की पुस्तकों सहित), पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए और विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के) होगी।

इसी दिन दूसरी पाली में दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश-निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये, दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीवकों के लिये, प्रश्न पत्र समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए और भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यक्षकों के लिए (बिना पुस्तकों के) होगी।
मंगलवार, 24 अगस्त को प्रथम पाली में पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये, पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी, पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-सी, उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये,  प्रश्न पत्र खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये, लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के), विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के) और प्रथम प्रश्न पत्र लेखा सहायक संचालक संवर्ग बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक आदि) अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के) होगी।

इसी दिन दूसरी पाली में दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया पुस्तकों सहित) राजस्व अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित), तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये, समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये, लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों साहित), लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के), द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक आदि) अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) होगी।
बुधवार 25 अगस्त को प्रथम पाली में तीसरा प्रश्न पत्र प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए, पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित), प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिए, पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिए, प्रश्न पत्र-व्यावहारिक शाखा पुलिस अधिकारियों के लिए, स्विच गेयर संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिए (बिना पुस्तकों के) और तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक आदि) के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के) होगी।
इसी दिन द्वितीय पाल में कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये, सिविल विधि तथा प्रकिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये, पुलिस अधिकारियों की पुलिस शाखा प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के), दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये, तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये, स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये, चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा एवं भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये, समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये, विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को आर्डिनेशन एवं हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि.सु) के लिये (बिना पुस्तकों के) और चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक आदि) अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) होगी।

गुरुवार 26 अगस्त को प्रथम पाली में प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व एवं भू अभिलेख विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये, प्रश्न पत्र प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए, लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क-आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये, लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये, लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये और लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये होगी।
इसी दिन दूसरी पाली में लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये, द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये, द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये और द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये होगी।
शुक्रवार 27 अगस्त को प्रथम पाली में सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के), प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये, प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियो के लिये (पुस्तकों सहित), द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये और पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जिला, कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक विकास खंड अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये होगी।

इसी दिन द्वितीय पाली में सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तको सहित), प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश-प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित), तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये, द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये, द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये और प्रश्न पत्र तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) विकास और जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) होगी।     शनिवार 28 अगस्त को प्रथम पाली में सबेरे 10 से दोपहर 1 बजे तक हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्र्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये परीक्षा निर्धारित किया गया है।
विभागीय परीक्षा के लिए सभी विभागों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ, सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जाए कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रसारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है। उम्मीदवारों को सूचित किया जाये कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिए कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार को स्वयं पुस्तकें लानी होगी। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए और यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि परीक्षार्थी राजपत्रित-अराजपत्रित है।
परिपत्र में कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है। अत: ऐसे परीक्षार्थी इस संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रमाण पत्रों को गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जाएं। संबंधित विभागाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तिाओं की आवेदन-सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को 24 जुलाई 2021 तक भेजें। जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों  के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जाएंगे। परीक्षा केंद्र के आयुक्तों से कहा गया है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थी द्वार अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे उन्हें शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत प्रतिबंधित है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केंद्र में कोई संचार साधन लाया जाता है, तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्ण रूप से  अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा। 

No comments