00 हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब बिलासपुर। राजधानी के बड़े चिकित्सा संस्थान रामकृष्ण केयर अस्पताल के खिलाफ कोरोना पीडि़त मरीज के उ...
00 हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
बिलासपुर। राजधानी के बड़े चिकित्सा संस्थान रामकृष्ण केयर अस्पताल के खिलाफ कोरोना पीडि़त मरीज के उपचार में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे लिए जाने की शिकायत पर हाईकोर्ट में लगायी गई याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ओर से अस्पताल प्रबंधन के साथ सरकार से भी जवाब मांगा गया है कि प्रार्थी की शिकायत पर पूछा गया है कि क्या कार्रवाई हुई है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि 11 दिन इलाज हुआ और 4.51 लाख रुपए उनसे लिए गया। जबकि शासन की ओर से सभी सुविधाओं व इलाज के साथ प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय अधिकत्तम राशि भी 17 हजार रुपए प्रतिदिन थी।
रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर ने एक महिला के परिजनों से 4.51 लाख रुपए वसूल लिए। उसके बेटे ने सरकार की ओर से तय दरों से अधिक राशि वसूलने का आरोप लगाया है। इलाज के दौरान 11वें दिन महिला की मौत हो गई थी। शिकायत के बाद सीएमएचओ रायपुर ने जांच शुरू की, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। परिजनों की याचिका पर हाईकोर्ट ने अस्पताल के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई।
याचिका में कहा गया है कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्होंने अपनी मां को 22 सितंबर 2020 को रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान 2 अक्टूबर 2020 को उनकी मां की मौत हो गई।दरअसल, अंबिकापुर के रहने वाले संजय अंबस्ट ने अधिवक्ता शक्तिराज सिन्हा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि यह फीस वसूली केंद्र सरकार के निर्देश और राज्य सरकार के आदेश के विपरीत थे। केंद्र और राज्य सरकार की ओर इलाज की राशि प्राइवेट अस्पतालों के लिए निर्धारित की गई है। इसके बाद भी ज्यादा शुल्क की वसूली की गई। यह दंडनीय अपराध है। इसकी शिकायत उन्होंने शासन द्वारा अधिकृत नोडल अधिकारी से की थी। इस पर सीएमएचओ कार्यालय ने जांच शुरू कराई गई, जो पूरी नहीं हुई। इसके चलते याचिका दायर की है।
कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार,नोडल अधिकारी रामकृष्ण केयर अस्पताल, कलेक्टर रायपुर,जांच अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय तथा रामकृष्ण केयर मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन को नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर रायपुर,जांच अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय तथा रामकृष्ण केयर मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन को नोटिस जारी किया है।
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