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पीएफ खाते के हैं ये फायदे, जानिए कैसे उठाएं इनका लाभ

  रायपुर । कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन सभी कर्मचारियों को PF की सुविधा देता है. इसके लिए, कर्मचारी की सैलरी में से एक छोटा सा हिस्‍सा पीएफ ख...

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रायपुर । कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन सभी कर्मचारियों को PF की सुविधा देता है. इसके लिए, कर्मचारी की सैलरी में से एक छोटा सा हिस्‍सा पीएफ खाता में जमा करने के लिए काटा जाता है. यह कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसके भविष्‍य को सुरक्षित करने का एक तरीका है. रिटायरमेंट के बाद यही जमा पूंजी उस कर्मचारी के काम आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बुढ़ापे में ही नहीं बल्कि पीएफ खाताधारकों को इस अकाउंट से और भी कई फायदे मिलते हैं. तो आइए जानते हैं इनके बारे में सबकुछ…

फ्री इंश्‍योरेंस की मिलती है सुविधा

जैसे ही किसी कर्मचारी का पीएफ खाता खुलता है, तब वह बाई डिफॉल्‍ट इंश्‍योर्ड भी हो जाता है. एम्‍प्‍लॉई डिपोजिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस (ईडीएलआई) के तहत कर्मचारी का 7 लाख रुपये तक का बीमा होता है. ईपीएफओ के सक्रिय सदस्‍य की सर्विस अविध के दौरान मृत्‍यु होने पर उसके नामित या कानूनी वारिस को 7 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाता है. यह लाभ कंपनियां और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उपलब्‍ध कराती हैं. हाल ही में इस योजना के तहत अधिकतम लाभ को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है.

टैक्स में मिलती है छूट

वहीं अगर आपको टैक्स में छूट चाहिए तो भी पीएफ सबसे बेहतर विकल्प है. हालांकि आपको ये भी जान लेना चाहिए कि नए टैक्स सिस्टम में ऐसी सुविधा नहीं है जबकि पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स पर छूट मिलती है. ईपीएफ खाताधारक इनकम टैक्‍स की धारा 80सी के तहत अपनी सैलरी पर बनने वाले टैक्‍स में 12 प्रतिशत तक की बचत कर सकते हैं.

रिटायरमेंट के बाद मिलती है पेंशन

PF अकाउंट में जमा कंट्रीब्यूशन में से 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में चला जाता है. जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलता है. पेंशन व्यक्ति के बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होता है. जिसके लिए सरकार भी कई स्कीम चलाती है.

 नि‍ष्क्रिय खाते पर ब्‍याज

कर्मचारियों के निष्क्रिय पीएफ खाते पर भी ब्‍याज का भुगतान किया जाता है. 2016 में कानून में किए गए बदलाव के मुताबिक, अब पीएफ खाताधारकों को उनके तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े पीएफ खाते में जमा राशि पर भी ब्‍याज का भुगतान किया जाता है. इससे पहले, तीन साल से निष्क्रिय पड़े पीएफ खाते पर ब्‍याज देने का प्रावधान नहीं था.

ज़रुरत के समय निकाल सकते हैं पैसा

पीएफ फंड की एक बेहतरीन सुविधा ये भी है कि ज़ररुत के समय इसमें से कुछ पैसे निकाले भी जा सकते हैं. इससे आप लोन की संभावनाओं से बच पाएंगे ।


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