कोरिया-सुकमा। कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा श्रीमती अरूंधती राज ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को, तो वहीं सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार...
कोरिया-सुकमा। कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा श्रीमती अरूंधती राज ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को, तो वहीं सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने सहायक ग्रेड-2 को कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का खडग़वां व सहायक ग्रेड-2 को मुख्यालय जिला पंचायत, सुकमा भेज दिया गया।
कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा श्रीमती अरूंधती राज, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्षेत्र सरभोका, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मनेन्द्रगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना एवं शासकीय कार्य में अनियमिता एवं लापरवाही बरतने के कारण छत्तीगसढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती अरूंधती राज का मुख्यालय कार्यालय वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी खडग़वां जिला कोरिया निर्धारित किया जाता है। श्रीमती राज को निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा श्रीमती अरूंधती राज, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्षेत्र सरभोका, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मनेन्द्रगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना एवं शासकीय कार्य में अनियमिता एवं लापरवाही बरतने के कारण छत्तीगसढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती अरूंधती राज का मुख्यालय कार्यालय वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी खडग़वां जिला कोरिया निर्धारित किया जाता है। श्रीमती राज को निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सुकमा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनीत नंदनवार ने कार्य में लापरवाही बरतने पर अपर कलेक्टर कार्यालय में संलग्न सहायक ग्रेड-2 चंद्रशेखर चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्राकृतिक आपदा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों के निराकरण करने में अनावश्यक विलंब/कार्य में लापरवाही बरतने आदि के कारणवश श्री चन्द्राकर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, एवं अपील) 1966 नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित की गई है। निलंबन अवधि में चन्द्रशेखर चन्द्राकर, सहायक ग्रेड-2 का मुख्यालय जिला पंचायत, सुकमा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। चंद्राकर द्वारा प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों के निराकरण हेतु विपत्ति ग्रस्त परिवार से कथित तौर पर पैसे की मांग की खबरें सामने आई थी। जिसपर प्रतिक्रिया लेते हुए कलेक्टर विनीत नंदनवार द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित कर्मचारी को निलंबित किया गया है।
No comments