नई दिल्ली । चारा घोटाले में सजा काट रहे RJD सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका और 10 ल...
नई दिल्ली । चारा घोटाले में सजा काट रहे RJD सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में छूट जाएंगे। लालू को सवा तीन साल बाद जमानत मिली है। चारा घोटाले से जुड़े एक केस में लालू 23 दिसंबर 2017 को जेल गए थे।
कोर्ट ने लालू के सामने 2 शर्तें रखी हैं-
1. जमानत के दौरान लालू कोर्ट से परमिशन लिए बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे।
2. वे अपना मोबाइल नंबर और अपना पता भी नहीं बदलेंगे।
बता दें कि लालू को ये सशर्त जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। इससे पहले लालू यादव को अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन दुमका ट्रेजरी केस की वजह से उनकी रिहाई नहीं हुई थी। वहीं डोरंडा ट्रेजरी से निकासी के मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। इस मामले में बहस चल रही थी, लेकिन कोविड की वजह से फिलहाल CBI कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है।
एम्स में भर्ती हैं लालू
लालू यादव फिलहाल एम्स दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। करीब ढाई साल रिम्स रांची में इलाज कराने के बाद जनवरी में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के चलते उन्हें 23 जनवरी 2021 को रिम्स से एम्स रेफर किया गया था।
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