रायपुर । राजधानी म 26 अप्रैल तक लाकडाउन ल बढ़ा दे गे हे। ए संबंध म कलेक्टर ह आदेश जारी कर दे हे। आदेश के अनुसार लाकडाउन के दौरान थोड़कीन र...
रायपुर । राजधानी म 26 अप्रैल तक लाकडाउन ल बढ़ा दे गे हे। ए संबंध म कलेक्टर ह आदेश जारी कर दे हे। आदेश के अनुसार लाकडाउन के दौरान थोड़कीन रियायत दे जाही।
राजधानी में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। (Raipur) कोरोना के बेकाबू रफ्तार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान थोड़ी रियायत दी जाएगी। ए दौरान सबो प्रकार के मंडी, थोक, फुटकर अउ ग्रासरी के दुकान बंद रही, लेकिन सीधा किसान अउ उत्पादक ले सप्लाई के शर्त के संग फल, सब्जी, अडा अउ ग्रासरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल अउ नमक) गली मोहल्ला अउ कालोनी म बेचे के अनुमति सिरिफ ठेला वाला ल बिहनिया 6 बजे ल दोपहर 2 बजे तक होही।
ए दौरान दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण अउ न्यूज पेपर हाकर के तरफ ले समाचार पत्र के वितरण के बेरा बिहनिया 6 बजे ले 8 बजे तक अउ संझा 5 बजे ले 6.30 बजे तक होही। दुग्ध व्यवसाय बर कोनो दुकान अउ पार्लर नई खोले जाही। दुग्ध अउ पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन करत हुये सिरिफ दुग्ध विक्रय के अनुमति होही।
पैट शाप अउ एक्वेरियम ल सिरिफ पशु के चारा दे बर बिहनिया 6 ले 8 बजे तक अउ संझा 5 बजे ले 6.30 बजे तक शाप खोले के अनुमति होही। (Raipur) एलपीजी गैस सिलेंडर के एजेंसी ह सिरिफ टेलीफोनिक या आनलाइन आर्डर लेही अउ ग्राहक मन ल सिलेंडर के घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराही। ए अवधि के दौरान पूरा जिला के अंतर्गत संचालित शराब दुकान बन्द रही। उहचे सबो धार्मिक, सांस्कृतिक अउ पर्यटन स्थल बन्द रही।
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