आवासीय कालोनी में होली मिलन नहीं,5 से अधिक लोग नहीं घूम सकेंगे दुर्ग। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने होली त्यौह...
आवासीय कालोनी में होली मिलन नहीं,5 से अधिक लोग नहीं घूम सकेंगे
दुर्ग। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने होली त्यौहार के लिए सुरक्षागत आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें भारत सरकार व छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों मापदंडों व गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक,फाग गीत,डीजे व माइक पर भी लगा प्रतिबंध,आवासीय कालोनी में होली मिलन नहीं होगा,5 से अधिक लोग नहीं घूम सकेंगे। यदि नियमों का उल्लंघन किया तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी।सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित,होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा अन्यथा समिति प्रबंधक, संचालक के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह ध्यान रखा जाए कि होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नहीं किया जाए। निज-निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर / 6 फीट दूरी अनिवार्य होगा।
होली त्यौहार पर समूह में 5 से अधिक लोगों का एक साथ घुमना प्रतिबंधित होगा, होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज का आयोजन प्रतिबंधित होगा। होली के दिन तेज रफ्तार से गाडिय़ों को चलाने तथा अधिक साउंड वाले सायलेंसर की गाडिय़ां प्रतिबंध रहेगा। होली त्यौहार पर कलर की दुकानों में भीड़ नहीं लगाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा नहीं तो संबंधित दुकानदार तथा खरीददार के विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा।
आवासीय कॉलोनियों में सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंध रहेगा। टेंट, माईक, फाग गीत आदि का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगा। होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों में 3 सवारी गाड़ी चलाना प्रतिबंधित रहेगा, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एनजीटी एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रुप से पालन किया जाना होगा। यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करना पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जावेगी।
आदेश में आगे कहा गया है कि कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनसाधारण से अपील किया जाता है कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए होली त्यौहार अपने निवास पर परिवार के साथ रहकर मनाया जाए तथा होली में कम से कम पानी-लकड़ी का उपयोग किया जाए। होली त्यौहार में सोशल डिस्टेंसिंग,मास्क का उपयोग, सेनेटाईजर का उपयोग करते हुए हर्बल कलर का प्रयोग किया जाए।
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