- कोरोना टीकाकरण में तेजीः मास्क, सैनिटाइजर और दो गज दूरी संबंधी नियमों के पालन की अपील कवर्धा, 23 फरवरी 2021. पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में...
- कोरोना टीकाकरण में तेजीः मास्क, सैनिटाइजर और दो गज दूरी संबंधी नियमों के पालन की अपील
कवर्धा, 23 फरवरी 2021.
पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की दस्तक तथा पड़ोसी जिला राजनांदगांव में एक निजी स्कूल के कुछ कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिले में सक्रियता फिर बढ़ा दी गई है। मास्क, सैनिटाइजर और दो गज दूरी संबंधी नियमों के पालन की लगातार अपील की जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भी जिले में तेजी से किया जा रहा है।
इससे पहले कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा इससे बचाव हेतु कोविड टीकाकरण के लिए 7,224 पंजीकृत हेल्थ केयर वर्कर और 4,845 फ्रंट लाइन वर्कर को पहला डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से 6,087 हेल्थकेयर वर्कर और 3,556 फ्रंटलाइन वर्कर को पहला डोज लगाया जा चुका है। इसी प्रकार 490 हेल्थ केयर वर्कर को कोविड का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेंद्र कुमार मंडल ने बताया, प्रतिदिन के लक्ष्य के अनुपात में जिले में अब तक 93 प्रतिशत लोगों को कोरोना टीका का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर जिले में विशेष एहतियात बरता जा रहा है। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने पुलिस, नगर पालिका, जिला पंचायत व बटालियन समेत समस्त अन्य विभागों से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द ही विभागवार टीकाकरण समय पर पूर्ण कराएं। टीकाकरण के दौरान चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। डॉ. मंडल, सीएमएचओ ने जिले के लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सैनेटाइजर तथा दो गज दूरी संबंधी नियमों का अनिवार्य से पालन करें, ताकि सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।
हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में विशेष सतर्कता
जिले में हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों को उचित तरीके से सैनिटाइज करने एवं शारीरिक दूरी आदि का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में भी कहा गया है कि ऐसे छात्रों और शिक्षकों को जो सर्दी, खांसी और बुखार आदि से पीड़ित हैं, उन्हें स्कूल में प्रवेश न दिया जाए। बीते दिनों छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय और अशासकीय स्कूलों को खोले जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किए गए थे। इस आदेश के तहत कोरोना गाइड लाइन के सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी विभाग को देने के साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों को उचित तरीके से सैनिटाइज किया जाए। शारीरिक दूरी आदि का कड़ाई से पालन किया जाए लेकिन सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित छात्रों और शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश न दिया जाए।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के नियमों का पालन जरूरी
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में शिक्षक, उनके परिजनों और कुछ छात्रों के कोरोना पीड़ित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। सभी जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों से आग्रह है कि ऐसे परिवार जहां पर कोरोना पीड़ित शिक्षक-छात्र और परिवार पाए जाते हैं, उन्हें कोरोना गाइड लाइन के अनुसार कंटेंटमेंट जोन घोषित कराते हुए आवश्यक उपचार आदि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्ति किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हों और छात्र-शिक्षक को कोरोना से सुरक्षित रखा जा सके।
.....................
No comments