00 अवैध शराब के मामले में 6560 प्रकरण दर्ज,अनुमानित पौने छह करोड़ के शराब जप्त 00 सदन में मंत्री ने बताया केवल महासमुंद जिले से 5.25 करोड़...
00 अवैध शराब के मामले में 6560 प्रकरण दर्ज,अनुमानित पौने छह करोड़ के शराब जप्त
00 सदन में मंत्री ने बताया केवल महासमुंद जिले से 5.25 करोड़ की राशि जमा होना बाकी
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में दूसरे दिन मंगलवार को राज्य में देशी-विदेशी शराब बिक्री से संबंधित मामला उठा। विधायक नारायण चंदेल व बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री से उक्त सवाल किए।
वाणिज्यिक मंत्री कवासी लखमा ने पूछे गए सवाल के जवाब में सदन को बताया कि 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक राज्य में देशी मंदिरा के विक्रय से 6279,60,55,590 रुपये तथा विदेशी मदिरा के विक्रय से 5870,51,28,930 रुपये प्राप्त हुए है। बिक्री राशि में से महासमुंद जिले में 5,25,98,650 जमा होना शेष है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मदिरा विक्रय राशि संग्रहण एवं निगम के खाते में जमा करने हेतु यस बैंक प्रबंधन की अनियमितता के फलस्वरुप उक्त राशि निगम के खाते में जमा नहीं हो सकी। राशि जमा नहीं किए जाने पर निगम द्वारा यस बैंक को ब्लैक लिस्टेड किया गया। निगम के उक्त आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित करते हुए यस बैंक से 10.33 करोड़ की बैंक गारंटी निगम के पक्ष में जमा कराई गई हैं। देशी व विदेशी मदिरा विक्रय से प्राप्त राशि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केेटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर द्वारा निगम के बैंक खाते में जमा कराई जाती हैं।
वहीं बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में वाणिज्यिक कर मंत्री ने बताया कि 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक अवैध शराब के 6560 प्रकरण दर्ज किए गए, जप्त की गई शराब की अनुमानित मूल्य 5,71,63,604 रुपये है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केेटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित शराब दुकानों में अन्य राज्यों की मदिरा के विक्रय का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।
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