रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिकाओं (नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) के आम निर्वाचन और उप निर्वाचन-20...
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिकाओं (नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) के आम निर्वाचन और उप निर्वाचन-2021 कराए जाने के लिए एक जनवरी 2021 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कार्यक्रम (समय अनुसूची) निर्धारित कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य 25 जनवरी से प्रारंभ होगा। निर्वाचन नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य एक मार्च को तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च को होगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 9 जिलों की 12 नगरपालिकाओं सूरजपुर जिले की नगर पंचायत प्रेमनगर, कोरिया जिले की नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर और नगर पालिका परिषद शिवपुरचरचा, रायपुर जिले की नगरपालिक निगम बीरगांव, दुर्ग जिले की नगरपालिका परिषद जामुल और नगरपालिक निगम रिसाली, बेमेतरा जिले की नगर पंचायत मारो, राजनांदगांव जिले की नगर पालिका परिषद खैरागढ़, सुकमा जिले की नगर पंचायत कोंटा, कांकेर जिले की नगर पंचायत नरहरपुर, बीजापुर जिले की नगर पंचायत भैरमगढ़ और नगर पंचायत भोपालपट्नम में आम निर्वाचन होना है।इसी प्रकार 9 जिलों की 12 नगरपालिकाओं बिलासपुर जिले की नगर पालिक निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29, रायपुर जिले की नगरपालिका परिषद गोबरानवापारा के वार्ड क्रमांक 14, महासमुंद जिले की नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 9, धमतरी जिले की नगर पंचायत कुरूद के वार्ड क्रमांक 1 और नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड क्रमांक 11, बालोद जिले की नगर पंचायत चिखलाकसा के वार्ड क्रमांक 1, 14, 15 और नगर पंचायत डौण्डी के वार्ड क्रमांक 14, 15, बेमेतरा जिले की नगर पंचायत देवकर के वार्ड क्रमांक 7, राजनांदगांव जिले की नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17, कोण्डागांव जिले की नगर पालिका परिषद कोण्डागांव के वार्ड क्रमांक 12 और नगर पंचायत केशकाल के वार्ड क्रमांक 6 तथा दंतेवाड़ा जिले की नगर पालिका परिषद बड़े बचेली के वार्ड क्रमांक 8 के लिए उप निर्वाचन होना है।
.छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति 25 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है। प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति 30 जनवरी तक की जानी है। निर्वाचक नामावली तैयार कने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण 5 फरवरी तक सम्पन्न किया जाना है।
.इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग की एक जनवरी की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से 6 फरवरी तक प्राप्त करना है। विधानसभा की निर्वाचक नामावली वार्डवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को 9 फरवरी तक उपलब्ध कराना है। प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को वार्डवार एवं भागवार 15 फरवरी तक मार्किंग करना है। वार्डवार एवं भागवार चिन्हिंत निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में 20 फरवरी तक शिफ्ट किया जाना है। निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) 22 फरवरी तक तैयार करना है। चेकलिस्ट (पीडीएफ) की 23 फरवरी तक जांच एवं त्रुटि सुधार करना है। चेकलिस्ट संशोधन पश्चात प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को 25 फरवरी तक प्रदाय करना है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को 27 फरवरी तक उपलब्ध कराना है।छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार द्वितीय चरण में एक मार्च को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही एक मार्च को ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 मार्च को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। 13 मार्च दावे और आपत्तियों का निराकरण की अंतिम तिथि है। प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी 13 मार्च है।
.छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति 25 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है। प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति 30 जनवरी तक की जानी है। निर्वाचक नामावली तैयार कने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण 5 फरवरी तक सम्पन्न किया जाना है।
.इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग की एक जनवरी की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से 6 फरवरी तक प्राप्त करना है। विधानसभा की निर्वाचक नामावली वार्डवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को 9 फरवरी तक उपलब्ध कराना है। प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को वार्डवार एवं भागवार 15 फरवरी तक मार्किंग करना है। वार्डवार एवं भागवार चिन्हिंत निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में 20 फरवरी तक शिफ्ट किया जाना है। निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) 22 फरवरी तक तैयार करना है। चेकलिस्ट (पीडीएफ) की 23 फरवरी तक जांच एवं त्रुटि सुधार करना है। चेकलिस्ट संशोधन पश्चात प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को 25 फरवरी तक प्रदाय करना है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को 27 फरवरी तक उपलब्ध कराना है।छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार द्वितीय चरण में एक मार्च को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही एक मार्च को ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 मार्च को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। 13 मार्च दावे और आपत्तियों का निराकरण की अंतिम तिथि है। प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी 13 मार्च है।
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